Insurance News: बैंक-फाइनेंशियल सर्विस यूनिट में इंश्योरेंस कंपनियों के निवेश की लिमिट बदली, IRDAI का फैसला
Insurance News: इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई ने कहा कि बीमा कंपनियों को अपने फंड से बेहतर रिटर्न पाने के लिए ज्यादा लचीलापन प्रदान करने के मकसद से निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है.
Insurance News: इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई ने बैंक, वित्तीय और बीमा क्षेत्र (बीएफएसआई) में बीमा कंपनियों के निवेश की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI ने एक सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बीमा कंपनियों को अपने फंड से बेहतर रिटर्न पाने के लिए ज्यादा लचीलापन प्रदान करने के मकसद से निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है.
सभी बीमा कंपनियों को मिलती है परमिशन
खबर के मुताबिक, इस सर्कुलर के मुताबिक, प्राधिकरण सभी बीमा कंपनियों को निवेश संपत्ति के 30 प्रतिशत तक हिस्से को वित्तीय और बीमा क्षेत्र में निवेश करने की परमिशन देता है. इसके साथ ही परिसंपत्तियों के निवेश की सीमा को संशोधित कर 30 प्रतिशत तक कर दिया गया है.
बीमा कंपनियों को निवेश रणनीति तय करने में मदद मिलेगी
जॉपर के सह-संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी मयंक गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, आईआरडीएआई (IRDAI) ने हाल के समय में कई अच्छे कदम उठाए हैं. निवेश परिसंपत्तियों की सीमा में वृद्धि एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे बीमा कंपनियों को अपनी निवेश रणनीति को अपने मुताबिक करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी.
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कंपनियों को होगी सुविधा
सिक्योर नाऊ के सह-संस्थापक कपिल मेहता ने कहा कि नियामक (IRDAI) के इस फैसले से बीमा कंपनियों (Insurance News) को विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करने और लंबी अवधि में उनके रिटर्न में सुधार करने की सुविधा मिलती है. उन्होंने कहा कि निवेश सीमा पर 30 प्रतिशत का प्रतिबंध अपने-आप में ज्यादा नहीं है लिहाजा बीमाकर्ता की पूर्ण सुरक्षा पर भी कोई खतरा नहीं होता है.
01:39 PM IST